
न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या राघव की अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता रांझा विक्रम सिंह को ₹1 करोड़ के चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला दुर्गा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक निलोय कुमार झा ने दर्ज कराया था।पूरा मामला क्या है?रांझा विक्रम सिंह ने 5 मार्च 2019 को अपनी फिल्म ‘फौजी कॉलिंग’ बनाने के लिए निलोय कुमार झा से बड़ी रकम उधार ली थी। जब झा ने अपने पैसे वापस मांगे, तो विक्रम सिंह ने उन्हें ₹1 करोड़ का चेक दिया। हालांकि, यह चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद झा ने 7 जून 2021 को विक्रम सिंह के खिलाफ मुकदमा दायर किया। दोनों पक्षों के बीच इस मामले को सुलझाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी।अदालत का फैसलामामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने विक्रम सिंह को दोषी मानते हुए उन्हें एक साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा, अदालत ने उन्हें चेक की राशि ₹1 करोड़ और हर्जाना के रूप में ₹20 लाख, यानी कुल ₹1.20 करोड़, निलोय कुमार झा को चुकाने का आदेश दिया है। सोमवार को जब यह फैसला सुनाया गया, तो विक्रम सिंह अदालत में खुद मौजूद थे।अदालत ने अभिनेता को अपनी सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों की औपबंधिक जमानत भी दी है, जिससे उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का समय मिल सके। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल पांडेय ने अदालत में अपना पक्ष रखा।