बालू के अवैध कारोबार पर मझिआंव और गढ़वा के 12 लोगों पर हुआ कार्रवाई

अवैध तस्करी के मामले में अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने अवैध बालू उठाव को लेकर मिल रही शिकायतों के दौरान मझिआंव एवं गढ़वा के सदर प्रखंड के अंतर्गत 12 लोगों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 126 के अनुसार कार्रवाई आरंभ की है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन जी टी) के ओर से वर्तमान में नदी के घाटों से बालू उठाव पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। इसके साथ ही, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 मुहिम के तहत उन्होंने खुद ही नदी के घाटों पर आसपास बालू उठाव, परिवहन और भंडारण पर विशेष निषेधाज्ञा लागू है। इसके बावजूद उन्हें विभिन्न स्रोतों में लगातार सूचना मिल रही है कि कुछ लोग संगठित रूप में बालू उठाव का काम शुरू किए है।

उन्होंने बताया कि इस प्रकार कीविभिन्न गतिविधियां से न केवल अवैध बल्कि क्षेत्र में शांति भी भंग हो सकता हैं, इसलिए गढ़वा प्रखंड के अंतर्गत 8 तथा मछलियों प्रखंड में चार लोगों पर आत्म निरोधक कार्रवाई की है। उन्होंने दो दिन पहले ही गढ़वा प्रखंड में 11 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। आज जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है उसमें अखिलेश जायसवाल, सुनील जायसवाल, सरवन तिवारी, बुधन बिंद, आनंद सिंह, तोफो खान, सुनील यादव, नूर आलम, नागेंद्र यादव, बबलू मेहता, विक्रमा यादव, प्रयाग चौधरी आदि लोगों के नाम हैं। फिलहाल अभी सभी को एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है।

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