
झारखंड राज्य में सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए श्रमिकों को आय बढ़ाने का उद्देश्य एवं फैक्ट्री में कर्मचारियों से ओवर टाइम के नियमावली में बदलाव करने की निर्देश जारी किया है जिसमें इस बदलाव के दौरान लागू की करने के लिए सरकार आगामी 5 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान कारखाने और अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 को भी पारित करेगी।
ओवरटाइम में वृद्धि
जिसमें ओवर टाइम की सीमा पहले 3 महीने में 75 घंटे था जो अब 75 घंटे को बड़ा करके 125 घंटे कर दिया गया है ओवरटाइम की सीमा डूबने होने से वेतन की व्यवस्था भी जारी रहेगी और उनकी कमाई भी अच्छी खासी होगी और औद्योगिक व्यवस्था में कंपनी प्रबंधन को उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाने और पूरे करने में भी सहूलियत मिलेगी जिससे इलेक्ट्रॉनिक स्टील और ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए बेहतर और शेड्यूल लचीला उत्पादन में भी इसकी मदद होगी जिससे राज्य के औद्योगिक औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी और बढ़ेंगे जिससे उद्योग और प्रति स्पर्धा में बढ़ने से उम्मीद मिलेगी।
नियमावली
जिसमें इस संशोधन के दौरान किसी भी कर्मचारी को उसकी इच्छा के बिना वह टाइम करने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा जिसमें ओवरटाइम करने से पहले कर्मचारियों को लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा वह टाइम करने के लिए दोगुनी मजदूरी देने का प्रावधान जारी किया गया है जिसमें फैक्ट्री प्रबंधन को ओवरटाइम का पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा जिसमें यह कदम केंद्र सरकार के श्रम सुधारो के अनुरूप उठाया गया है जिसका लक्ष्य कार्य स्थल पर सुरक्षित वातावरण बन रहे और उत्पादन की क्षमता और मजदूरों के आय में सुधार लगातार बनी रहे।