भारत में जीएसटी (GST) दरों में बदलाव, जानें नए नियम और उनका प्रभाव. 2025

PoGST के हुए कौंसिल में मीटिंग के दौरान GST को अब 2 सैलाबों में निर्धारित किया है जो आज 22 सितंबर से लागू हो जाएगा अब 5% और 18% होगे जो अब आज हुए मीटिंग में आम जरूरत की चीजों से लेकर खाने पीने की वस्तूए और कार, इलेक्ट्रॉनिक जैसे सभी वस्तुएं सभी सस्ते होगे जो आज हुए मीटिंग के दौरान निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी है।

निर्मला सीतारमण ने हुए कौंसिल मीटिंग में बताया कि खाने पीने की वस्तुओं पर कोई भी GST नहीं लगेगा और वही हेल्थ इंश्योरेंस पर भी कोई भी GST नहीं लगेगा और जैसे गंभीर और दुर्लभ जैसे बीमारियों पर भी कोई GST नहीं लगेगा और भी जैसे 33 दवाई है जिनपर कोई भी GST नहीं लगेगा इसके अलावा निर्मला सीतारमण में बताया है कि लग्जरी जैसे वस्तुएं गुटका और तम्बाकू जैसे वस्तुओं पर 28% की जगह 40% GST लगाया जाएगा इसका मकसद है कि हानिकर तम्बाकू जैसे वस्तुओं के उत्पादन को कम करना है लेकिन तम्बाकू के लिए यह GST नहीं लागू होगा

इससे लोगों पर क्या असर होगा

GST में बदलाव से आम लोगों को जीवन को और भी सरल और सहज बनाने के लिए और उनको आर्थिक सपोर्ट और व्यवसायों के सपोर्ट करना है

यह कब से लागू होगा

बताया जा रहा है कि जो यह GST की नए स्लैब बताया गया है यह दशहरा के पहले दिन से लागू हो जाएगा यानी कि यह 22 सितंबर से लागू हो जाएगा यानी कि यह दशहरा से पहले ही यह लागू हो जाएगा।

खाने पीने की वस्तुओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक जैसे सभी वस्तुएं सस्ते होगे ।

रोजमर्रा के सामान

साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट: पुरानी GST दर 18% थी, अब 5% हो गई है।घी, मक्खन: पुरानी GST दर 12% थी, अब 5% हो गई है।नूडल्स और नमकीन: पुरानी GST दर 12% थी, अब 5% हो गई है।बर्तन: पुरानी GST दर 12% थी, अब 5% हो गई है।बच्चों की बोतलें, नैपकिन और डायपर: पुरानी GST दर 12% थी, अब 5% हो गई है।सिलाई मशीन: पुरानी GST दर 12% थी, अब 5% हो गई है।

कृषि

ट्रैक्टर टायर: पुरानी GST दर 18% थी, अब 5% हो गई है।ट्रैक्टर: पुरानी GST दर 12% थी, अब 5% हो गई है।सिंचाई की मशीन: पुरानी GST दर 12% थी, अब 5% हो गई है।कृषि मशीनरी: पुरानी GST दर 12% थी, अब 5% हो गई है।

हेल्थ (स्वास्थ्य)

हेल्थ इंश्योरेंस: पुरानी GST दर 18% थी, अब 0% हो गई है।थर्मामीटर: पुरानी GST दर 18% थी, अब 5% हो गई है।ऑक्सीजन: पुरानी GST दर 12% थी, अब 5% हो गई है।डायग्नोस्टिक किट: पुरानी GST दर 12% थी, अब 5% हो गई है।

ऑटो-मोबाइल

छोटी कारें: पुरानी GST दर 28% थी, अब 18% हो गई है।मोटरसाइकिलें: पुरानी GST दर 28% थी, अब 18% हो गई है।

शिक्षा

मैप, चार्ट, ग्लोब: पुरानी GST दर 12% थी, अब 0% हो गई है।पेंसिल, क्रेयॉन: पुरानी GST दर 12% थी, अब 0% हो गई है।एक्सरसाइज बुक: पुरानी GST दर 5% थी, अब 0% हो गई है

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

एयर कंडीशनर: पुरानी GST दर 28% थी, अब 18% हो गई है।टीवी (32 इंच से बड़ी): पुरानी GST दर 28% थी, अब 18% हो गई है।वॉशिंग मशीन: पुरानी GST दर 28% थी, अब 18% हो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने GST को लेकर 15 अगस्त को ही बताया था लेकिन वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे दशहरा और दीपावली से पहले ही इसे जारी करने की ऐलान कर दिए यह देश के सभी गरीब और किसान लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा और इसके द्वारा लोगों को फायदा होगा ।

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