झारखंड में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की तैयारी: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक 2025

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की तैयारियों में चुनाव आयोग जुट गया है। आयोग के निर्देश पर, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मंगलवार को सभी जिलों के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों और उप-निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की।

बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने SSR की सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने

मुख्य निर्देश और महत्वपूर्ण बिंदु:

2003 की मतदाता सूची का विवरण: * ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) को चाहिए कि वे इन्यूमेशन फॉर्म देते समय मतदाता, या मतदाता के माता-पिता का विवरण वर्ष 2003 की मतदाता सूची से निकालकर उपलब्ध कराएं।

SSR की तैयारियों में, वर्तमान मतदाता सूची के साथ वर्ष 2003 की मतदाता सूची की मैपिंग की प्रक्रिया त्रुटि रहित होनी चाहिए।

होनी चाहिए। * जन्म की तारीख के आधार पर दस्तावेज़ (Documents Required based on Date of Birth):

जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाता: उन्हें अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए केवल एक वैध दस्तावेज़ देना होगा। यदि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो BLO द्वारा इसका विवरण इन्यूमेशन फॉर्म के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाता: उन्हें अपने दस्तावेज़ के साथ-साथ अपने माता-पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करना होगा। यदि 2003 की मतदाता सूची में उनका या उनके माता-पिता का नाम है, तो BLO द्वारा इसका विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाता: उन्हें अपना और अपने माता-पिता दोनों का वैध दस्तावेज़ देना होगा। यदि उनके माता-पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है, तो इसका विवरण उपलब्ध करा दिया जाएगा।यह पुनरीक्षण प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि मतदाता सूची अद्यतन (updated) और त्रुटि रहित (error-free) हो।