सहारा के निवेशकों को बड़ी राहत: ₹5000 करोड़ का नया रिफंड जारी

सहारा समूह के निवेशकों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार की उस याचिका को मंजूरी दे दी है, जिसमें सहारा के निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपये लौटाने की मांग की गई थी।

मुख्य बिंदु:

रिफंड की रकम: यह 5,000 करोड़ रुपये की राशि सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में जमा 24,000 करोड़ रुपये से निकालकर निवेशकों को दी जाएगी।

प्रक्रिया: यह रकम सीधे निवेशकों को नहीं मिलेगी, बल्कि पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद, निवेशकों की पहचान और दस्तावेजों की जांच के बाद, यह पैसा उन्हें लौटाया जाएगा।

निगरानी: इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे।

समय सीमा: निवेशकों के लिए रिफंड की समय सीमा को एक साल और बढ़ा दिया गया है। अब यह रकम 31 दिसंबर 2026 तक लौटाई जा सकेगी, जबकि पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2025 थी।

यह नया आदेश मार्च 2023 में दिए गए पिछले आदेश की ही तरह है, जिसमें भी इसी तरह की एक याचिका पर 5,000 करोड़ रुपये लौटाने की अनुमति दी गई थी। इस फैसले से उन लाखों निवेशकों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से अपने फंसे हुए पैसे का इंतजार कर रहे थे।