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31 दिसम्बर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य: वरना निष्क्रिय हो जाएगा आपका पैन कार्ड

आयकर विभाग इनकम टैक्स की तरफ से 31 दिसंबर 2025 से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि जारी कर दी गई है जिसे यदि आप समय रहते नहीं पैन कार्ड को लिंक करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा ।

लिंक करना अनिवार्य है

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना की अधिसूचना वित्त मंत्रालय की तरफ से 1 अक्टूबर 2024 से पहले केवल आधार नामांकन के द्वारा पैन कार्ड को प्राप्त किया गया था जिसे 31 दिसंबर 2025 तक अपना वास्तविक आधार नंबर अपडेट करना अनिवार्य था जिसे सभी पैन कार्ड धारकों के लिए अभी तक लिंक नहीं किए हैं उन्हें₹1000 जमाने के साथ इस लिंक करना होगा अगर अपना पैन कार्ड 31 दिसंबर 2025 लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा इसके बाद आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि आपका बैंक न्यू बैंक खाता ओपन करना डी में डीमैट अकाउंट म्युचुअल फंड शेयर बाजार के लेनदेन नहीं कर सकते हैं वही अचल संपत्ति या वहां जैसी बड़ी खरीदारी में भी समस्या आ सकती है क्योंकि पेन का उपयोग केवल केवाईसी के लिए नहीं किया जा सकेगा वर्तमान में पेन और आधार को लिंक करने के लिए ₹1000 की पेनल्टी देनी होगी अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी कि बंद हो जाता है तो इसके लिए आपको 7 से 30 दोनों का समय लग सकता है ओपन होने के लिए और इसके लिए आपको 10000 तक का भी जुर्माना लग सकता है 31 दिसंबर 2025 के बाद

लिंक कैसे करें

आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग के इ फिलिंग पोर्टल पर जाना होगा इसके बाद आपको आधार लिंक वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपका पेन और आधार नंबर का दर्ज करना होगा जिसके बाद आपका वास्तविक जन्मतिथि का मिलान करें और निर्धारित शुल्क को भुगतान करना होगा जिसके बाद आपका एक नंबर दर्ज होगा जिसे के बाद आपको यू टर्न हो करके उसे नंबर को फाइल करने के बाद ही प्रोसेस आगे होगा इसके बाद आपका पैन कार्ड पूरी तरह से लिंक हो जाएगा।

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